बीसीसीआई चीफ को 1.5 करोड़ के टैक्स मामले में मिली बड़ी राहत, जानें पूरा प्रकरण

सौरव गांगुली| AP

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को 1.5 करोड़ के टैक्स के मामले में ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दी है। कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने मैगजीन के लिए लिखने या टीवी पर एंकरिंग के लिए मिलने वाले मेहनताने के लिए भी टैक्स डिमांड को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि बेंच ने सर्विस टैक्स कमिश्नर की उस अपील को खारिज किया जिसे उन्होंने नवंबर 2012 में दायर किया था। 

गांगुली का तर्क था कि ब्रांड का समर्थन या ब्रांड प्रमोशन को 2010 में कर लगाने योग्य बनाया गया और वह तभी से कर जमा करते आ रहे हैं। जबकि विभाग उनसे 2006 से कर अदा करने की मांग उठा रहा है, जिसको लेकर गांगुली ने सवाल उठाया था। 

इवाई के टैक्स सहभागी अभिषेक बनर्जी ने बताया कि "1 मई 2006 से 30 जून 2010 के बीच हुए कोलकाता CESTAT में सौरव गांगुली द्वारा की जा रही गतिविधयों(ब्रांड प्रमोशन) के लिए सर्विस टैक्स वसूलना किसी विशिष्ट श्रेणी में नहीं आता था, इसीलिए फैसला सौरव गांगुली के पक्ष में रहा है।"

 
 

By Akshit vedyan - 19 Dec, 2020

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