एक समय जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में आने के तरीकों की तलाश में है, दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने 25 जून से इस अधिनियम के तहत आने का फैसला किया है।
दिलचस्प बात यह है कि डीडीसीए पहला संगठन है जो 30 जून को सर्वोच्च समिति द्वारा अनुमोदित लोढा सिफारिशों के तहत चुनाव में जा रहा है। डीडीसीए के मामलों की देखभाल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक न्यायमूर्ति विक्रजीत सेन ने की है।
हाल ही में भारत के कानून आयोग ने सिफारिश की है कि बीसीसीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन होना चाहिए क्योंकि अन्य सभी राष्ट्रीय और राज्य खेल संघ सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते है। डीडीसीए के एक बयान में कहा गया है कि भारत के कानून आयोग और विभिन्न न्यायिक शाखाओ की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इस राज्य संघ को भी जनता के लिए पारदर्शी और सुलभ होना चाहिए।
डीडीसीए के एक बयान में कहा कि “डीडीसीए एक कंपनी है और एक कंपनी अपने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से बंधी हुई होती है इसीलिए कंपनी के सभी दस्तावेजों को पारदर्शी और सुलभ बनाना है| माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लोढा सुधार सिफारिशों और दिल्ली के उच्च न्यायालय ने डीडीसीए जैसे क्रिकेट निकायों को उत्तरदायी बनाने की मांग की है और आरटीआई के अंतर्गत आना इसकी ओर उठाया हुआ एक कदम है|”