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आम्रपाली ग्रुप से सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुए सभी लेन-देन का ब्यौरा माँगा

आम्रपाली ग्रुप से सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुए सभी लेन-देन का ब्यौरा माँगा

महेंद्र सिंह धोनी | Getty

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिए है की वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुए सभी लेन-देन का ब्यौरा कोर्ट को दे| धोनी इस समय कंपनी के विज्ञापन के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग कर रहे है|

महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ समय पहले ही कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमे दावा किया गया था की कंपनी ने उनके साथ धोखा किया है और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उन्हें जिस राशि के भुगतान का वादा किया गया था वो नहीं हुआ है|

धोनी ने साल 2009-2016 तक कंपनी का प्रचार किया था और इस दौरान वो कई विज्ञापनों में नजर आये थे लेकिन इस दौरान आम्रपाली ग्रुप की वित्तीय स्थिति बिगड़ने लगी और 46000 घर खरीदने वाले लोग जो पहले ही भुगतान कर चूके थे, वो कोर्ट पहुँच गए और संपत्तियों के हवाले के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने लगे|

आम्रपाली समूह पर कड़ी कारवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को कंपनी के सीएमडी अनिल शर्मा और दो निदेशकों शिव दीवानी और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले में सुनवाई अभी जारी है|

 
 

By Raj Kumar - 30 Apr, 2019

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