दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीसीए चुनाव पर रोक से किया मना

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मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जून को होने वाले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया है | 

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव पर रोक लगाने के लिए डीडीसीए सदस्य रवि मेहरा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायाधीश विनोद गोयल और रेखा पल्ली की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया हैं |

इसके अलावा पीठ ने इस चुनाव में दखल देने से भी मना कर दिया हैं | अपनी अपील में मेहरा ने कहा था कि जब तक सर्वोच्च अदालत द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान का गठन नहीं किया जाता हैं,  तब तक इस चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए |

जिस पर पीठ का कहना हैं कि, “हमे चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं नज़र आ रहा हैं, जिसे 14 मई, 2018 के आदेश में ही मंजूरी मि गई थी | और साथ ही इसे सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित प्रशासकों की समिति से भी मंजूरी मिल गई है |"

अदालत का कहना हैं कि सीओए ने 21 मई को सभी राज्य इकाइयों से अपील की थी, कि जब तक बीसीसीआई का संविधान नहीं बन जाता है वह अपना काम करती रहें |

पीठ ने इस मुद्दे की सुनवाई सोमवार को की थी और मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी भी दे दी हैं | पीठ का कहना हैं कि इस तरह की अपील को पहले दायर करना चाहिए था, क्योंकि चुनाव कराने का फैसला 14 मई को ही हो गया था |

उच्च न्यायालय ने 23 मार्च को 8 सप्ताह के अंदर ही चुनाव कराने के लिए कहा था, जिसे बाद में 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया था |

 
 

By Pooja Soni - 27 Jun, 2018

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