पूर्व पत्नी रेहम खान का कहना हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इमरान खान ईमानदार नहीं हैं

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की विवाहित पत्नी रेहम खान का कहना हैं कि उनके पूर्व पति संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 'सादिक और अमीन' (ईमानदार और धर्मी) नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने दो महीने तक अपनी तीसरी शादी को उनसे छुपा कर रखा था | .

रेहम, जिनकी शादी खान के साथ साल 2015 में हुई थी और 10 महीनों के बाद ही समाप्त हो गई थी, ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस साकिब निसार से इस मामले का स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया है |

रेहम ने दावा किया हैं कि इमरान ने बुशरा मेनका के साथ अपनी तीसरी शादी की बात दो महीने तक उनसे छिपाकर रखी थी | जब भी उनसे इस मामले में पूछा जाता था, तो वे गोलमोल जवाब दिया करते थे | जो कि संविधान के 62वें और 63वें अनुच्छेद का उल्लंघन हैं | पनामा पेपर के मामले में भी इन्हीं प्रावधानों के तहत नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के अयोग्य करार दे दिया गया था |

रेहम ने पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद के लिए पहले नासिर खोसा के नाम का प्रस्ताव करने और फिर वापस लेने के लिए भी इमरान की आलोचना की हैं | एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार  उन्होंने पूछा हैं कि, "जो आदमी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के लिए एक नाम तक नहीं दे सकता हैं, वह देश कैसे चला सकता है?'

रेहम अपनी आने वाली किताब के लिए भी पाकिस्तानी मीडिया में काफी सुर्खियां में बनी हुई हैं, जो कि चुनाव से पहले आने वाली है | लेकिन उससे पहले उस किताब के कुछ अंश काफी वायरल हो रहे हैं |  

 
 

By Pooja Soni - 05 Jun, 2018

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