IPL 2018 : हाईकोर्ट ने पुणे में आईपीएल मैचों के लिए पवाना नदी से पानी लेने पर लगाया बैन

AFP

शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को पुणे क्रिकेट स्टेडियम को बनाए रखने के लिए पवाना नदी से पानी लेने पर रोक लगा दी हैं और कहा हैं कि ऐसा करने के लिए एसोसिएशन को अनुमति देने के लिए राज्य सरकार का ये फैसला "अवैध" था |

राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से लगातार छह साल से एमसीए पवाना नदी से पानी ले रहा हैं | पानी का इस्तेमाल स्टेडियम की पिच और मैदान को बनाए रखने के लिए किया जाता था | राज्य सरकार और एमसीए के बीच समझौते के अनुसार, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग किया जाना था |

हाल ही में एमसीए ने स्टेडियम में पवाना पानी के उपयोग के लिए राज्य सरकार के साथ अपने सौदे का नवीनीकरण मांगा था | हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार (4 मई) को जस्टिस एएस ओका और रियाज चागला की एक खंडपीठ ने कहा हैं कि राज्य सरकार औद्योगिक प्रयोजनों के लिए पानी के उपयोग के लिए एमसीए को अनुमति देने का हकदार नहीं है |

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा हैं कि, "हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि छह साल की अवधि के लिए, राज्य सरकार ने एमसीए को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए पवाना नदी से पानी लेने की इजाजत दी है, जबकि स्वीकार्य रूप से एमसीए कोई औद्योगिक प्रयोजन नहीं चला रहा है | बल्कि स्टेडियम के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है |"

"सरकार की कार्रवाई न्यायसंगत वितरण के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही हैं | सरकार नदियों में उपलब्ध पानी का एक ट्रस्टी है |" कोर्ट ने अपने आदेश में गौर किया हैं कि आईपीएल टूर्नामेंट सहित सभी क्रिकेट मैच मनोरंजन की श्रेणी में आएंगे, न कि औद्योगिक उद्देश्य की |

 
 

By Pooja Soni - 05 May, 2018

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